BJP Neta Manohar Lal Dhakad: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर महिला मित्र के साथ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ को कोर्ट से जमानत मिल गई है। धाकड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता), धारा 285 (जीवन और संपत्ति को खतरे में डालना) और 3(5) (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद प्रकाश में आया, जिसमें आरोपी महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते नजर आ रहे थे। हालांकि, सभी धाराएं जमानती हैं और कोर्ट ने आरोपी को राहत दे दी है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार से उतरकर अपनी महिला मित्र के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी भाजपा नेता को भारतीय दंड संहिता 2023 (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हाईवे पर खुलेआम अश्लील हरकतें करना कितना गंभीर अपराध है? इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? आइए जानते हैं।
मनोहर लाल धाकड़ पर लगाई गई धारा 296 क्या है?
भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 296 तब लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा जाता है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है, जहां किसी की अश्लीलता दूसरों को असहज या परेशान करती है। हालांकि, इसे अपराध की हल्की श्रेणी माना जाता है और इसमें बहुत कठोर सजा का प्रावधान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप का कोर्ट में साबित होना जरूरी है।
लगाई गई धारा 285 व 3(5) क्या है?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अश्लील हरकतें करने के आरोपी मनोहर लाल धाकड़ पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 285 और 3(5) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
धारा 285: जान-माल को खतरे में डालना
यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति लापरवाही से ऐसा काम करता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो सकता है, जैसे असुरक्षित जगह पर वाहन पार्क करना। अगर आरोप साबित हो जाता है तो उसे छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 3(5): सामूहिक अपराध
यह धारा तब लगाई जाती है जब किसी अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। चूंकि वीडियो में एक महिला भी दिखाई दे रही है, इसलिए इसे सामूहिक अपराध मानते हुए यह धारा जोड़ी गई है।